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18 साल से कम उम्र में गाड़ी चलाने पर 25 हजार का जुर्माना


1 June 2024 – एमपी में बच्चों के गाड़ी चलाने पर अब सख्ती की जा रही है। नए नियमों के अंतर्गत ट्रेफिक रूल तोड़ने पर कई गुना जुर्माना देना होगा। प्रदेश में नए ट्रेफिक रूल 1 जून 2024 से लागू होंगे जिनका उल्लंघन करना खासा महंगा पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जुर्माना के रूप में हजारों रुपए का चूना लगेगा। गाड़ी तेज चलाने पर ही 2000 रुपए तक भरना पड़ सकता है।


मध्यप्रदेश में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की ओर से बनाए गए नए नियम 1 जून 2024 से लागू किए जाएंगे। अब ड्राइविंग लाइसेंस बेहद जरूरी हो गया है। बिना लायसेंस के वाहन चलाने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। बिना हेलमेट के और कार में बिना सीट बेल्ट के पाए जाने पर भी खासा जुर्माना लगेगा।

नए नियमों में बच्चोें के वाहन चलाने पर जबर्दस्त सख्ती की गई है। 18 साल से कम उम्र में गाड़ी चलाने पर 25 हजार रुपए का भारी भरकम जुर्माना देना होगा। ऐसे केस में नाबालिग को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, वाहन मालिक का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

एमपी में अभी 16 साल के बच्चों को 50 सीसी के वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। 18 साल की उम्र होने पर इस लाइसेंस को अपडेट करा सकते हैं। प्रदेश में बड़े वाहनों के लिए 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाता है।

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