भोपाल : कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने राज्यशासन के निर्देश अनुसार जिले में कोविड की संख्या में विगत् दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत नवीन दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।
अब भोपाल में नगर निगम के वाहनों से सोशल डिस्टेसिंग, मास्क , रोको - टोको सम्बन्धी जन जागरण की सूचनाएँ सतत् रूप से प्रसारित की जायेगी ।
भोपाल में बंद हॉल में आयोजित समस्त प्रकार के कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता ( अधिकतम 200 व्यक्ति ) के ही आयोजन हो सकेंगे । महाराष्ट्र से आने जाने वाले माल वाहक ट्रकों / वाहनों के आवागमन को निर्बाध रखते हुए आवागमन सीमा पर यात्रियों की चैकिग ( थर्मल स्कीनिंग ) आवश्यक रूप से की जाए ।
जिले में दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेसिंग सुनिश्चित कराई जाए । साथ ही दुकानों / प्रतिष्ठानों में आने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल प्रतिष्ठान द्वारा सुनिश्चित कराया जाए । इनका पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर जिला प्रशासन वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा ।
उन्होंने कहा कि जिला क्राईसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक कर कोविड -19 महामारी की स्थितियों एवं रोकथाम के उपायों की आवश्यक रूप से समीक्षा की जाएगी ।
उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों से कहा है कि उपरोक्त दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक लागू रहेंगे । इनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
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