केंद्रीय मंंत्री जितेन्द्र सिंह ने सरकार कर्मचारी की मौत के बाद परिवार पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। उन्होंने इन बदलावों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी कर्मचारी के घर में अगर कोई दिव्यांग सदस्य है और उसके पास आजीविका चलाने के कोई साधन नहीं हे तो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद सरकार उसे जीवन भर पेंशन देगी। तमाम विचार-विमर्श के बाद मोदी सरकार ने इस मौजूदा व्यवस्था को बदल दिया है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 (54/6) के अनुसार अगर किसी सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार की कुल आय कर्मचारी के अंतिम वेतन से ज्यादा है तो उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी। वहीं अगर आश्रित परिवार की कुल आय कर्मचारी के अंतिम वेतन से 30 फीसदी से कम है तो मृतक आश्रितों को जीवन भर पेंशन पाने का अधिकार होगा। इसके अलावा दिव्यांग आश्रितों को नए नियमों के अनुसार जीवन भर पेंशन मिलेगी।
झारखंड में अब हर वृद्ध गरीब को पेंशन मिलेगा। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के असहाय के लिये मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना में सभी को शामिल करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में करीब तीन लाख 65 हजार अतिरिक्त वृद्धों को पेंशन देने की कार्ययोजना पर सरकार ने कार्य आरंभ कर दिया है। राज्य योजना अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य पेंशन योजना अंतर्गत योग्य व्यक्तियों को के शत-प्रतिशत अनाच्छादन की घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रीपरिषद की बैठक में दी गई। इस स्वीकृति के उपरांत राज्य के सात लाख 30 हजार वृद्धों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा।
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