इंदौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह
ने धारा 144 के अंतर्गत पूर्व में 29 मार्च को जारी
आदेश में छूट प्रदान करते हुये जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत ऐसी लाभार्थी महिलाओं
जिनके पास एटीएम नहीं है,उन्हें सीधे बैंक से भुगतान प्राप्त
करने की छूट दी है। इसके साथ ही राज्य तथा केन्द्र शासन के मद में वृत्तिकर,
वाणिज्यिक
कर,आयकर आदि के रूप में जमा कराई जाने वाली राशि का भुगतान संबंधित बैंक
द्वारा प्राप्त किया जायेगा। इस प्रकार की राशि को जमा करने के लिये उनके द्वारा
मना नहीं किया जायेगा।
राज्य शासन की जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत
मॉस्क बनाने का कार्य महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। उक्त मॉस्क की राशि का
भुगतान उनके बचत खाते में सीधे ट्रांसफर किया जा रहा है। अधिकांश महिलाओं के पास
एटीएम नहीं होने के कारण शासन द्वारा भुगतान की गयी राशि का आहरण लाभार्थी महिलाओं
द्वारा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा
है।
कलेक्टर मनीष सिंह ने बैंकों को निर्देशित किया
है कि वे जीवन शक्ति योजना की लाभार्थी महिलाओं को उनकी राशि का भुगतान सीधे बैंक
से करें। निर्देशित किया गया है कि कोरोना के मद्देनजर स्वास्थ्य संबंधी निर्देश
और अन्य एहतियाती उपाय सुनिश्चित किये जायें। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड
विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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