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ग्रामीण क्षेत्रों में 20 अप्रैल से निजी उद्योगों को मिलेगी छूट 


नई दिल्ली  ! केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी कुछ उद्योगों को छूट देने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से कुछ मामलों में विनिर्माण गतिविधियों की सशर्त छूट दी है।


काम शुरू करने की छूट सिर्फ उन क्षेत्रों में होगी, जहां कोरोना वायरस का खतरा कम है। जहां संकट ज्यादा है, वहां छूट नहीं मिलेगी। प्रशासन ने जिन क्षेत्रों को सील किया है और जिन्हें संक्रमण क्षेत्र घोषित किया है, वहां कोई छूट नहीं होगी।  
इन्हें मिली अनुमति 
दिशानिर्देश में कहा गया है कि नगर निगमों, स्थानीय निकायों की सीमाओं से बाहर ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले सरकारी और निजी दोनों तरह के उद्योग अपनी गतिविधियां चला सकेंगे। इनमें औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक शहरों में विनिर्माण तथा अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ ही विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) और निर्यात वाली इकाइयों (ईओयूज) को नियंत्रण रखते हुए गतिविधियां चलाने की अनुमति होगी।

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