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किसी भी आवाजाही पर सेना ने 19 अप्रैल तक लगाई रोक


नई दिल्लीभारतीय सेना ने गुरुवार को अपने सभी सैन्य प्रतिष्ठानों, छावनियों, मुख्यालयों और इकाइयों को निर्देश जारी कर उनसे सुनिश्चित करने को कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जारी लॉकडाउन को देखते हुए 19 अप्रैल तक बलों की कोई भी आवाजाही नहीं हो।


कोरोना वायरस के कारण देश भर में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिनों का लॉकडाउन लागू किया गया था। उसके बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन तीन मई तक बढ़ाने की घोषणा की। लेकिन उन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल से कुछ प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। आदेश के अनुसार सेना मुख्यालय में, सैन्य संचालन, सैन्य खुफिया सहित विभिन्न खंडों में 19 अप्रैल तक न्यूनतम कर्मचारियों की संख्या के साथ कामकाज होगा।
आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के मद्देनजर, सभी सैन्य प्रतिष्ठान, छावनी, मुख्यालय और इकाइयां 19 अप्रैल तक कोई आवाजाही नहीं करने (नो मूवमेंट) का सख्ती से पालन करेंगे।  इसमें यह भी जिक्र किया गया है कि सेना मुख्यालय, कमान मुख्यालय और अन्य कार्यालयों में 19 अप्रैल से तीन मई के बीच 50 फीसदी कर्मियों के साथ कामकाज होगा। यह भी कहा गया है कि सभी प्रशिक्षण गतिविधियां और अस्थायी ड्यूटी तीन मई तक स्थगित रहेंगे।

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