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HC ने दिल्ली मेट्रो कर्मचारियों की हड़ताल पर लगाई रोक


दिल्ली हाईकोर्ट ने शहरवासियों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली मेट्रो कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रोक लगा दी है. कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी.

डीएमआरसी के नॉन-एग्जिक्यूटिव कर्मचारियों और दिल्ली के लेबर कमिश्नर के बीच मांगों को लेकर सहमति नहीं बन सकी. जिसके बाद नाराज कर्मचारियों ने शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया था. 

कर्मचारियों के हड़ताल के खिलाफ डीएमआरसी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. शुक्रवार को कोर्ट ने हड़ताल पर रोक लगा दी. कोर्ट ने मेट्रो कर्मचारियों को नोटिस भी भेजा है.

बता दें कि मेट्रो में तकरीबन 12,000 कर्मचारी हैं, जिनमें 9,000 गैर कार्यकारी स्टाफ है. दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के कुछ गैर कार्यकारी स्टाफ 19 जून से यमुना बैंक और शाहदरा स्टेशन समेत कुछ स्टेशनों पर अपनी आठ सूत्री मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं.

डीएमआरसी स्टाफ परिषद ने सभी सदस्यों से आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया था, लेकिन सभी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया.
 गैर कार्यकारी कर्मचारियों में ट्रेन संचालक , स्टेशन नियंत्रक , संचालन एवं रखरखाव स्टाफ और कनीशियनों के साथ ही संचालन से जुड़े अन्य कर्मचारी शामिल होते हैं.

परिषद के कुछ सदस्य वेतनमान में संशोधन , डीएमआरसी स्टाफ परिषद को कर्मचारी यूनियन में बदलने, किसी कर्मचारी को निकालने के लिए उचित दिशा-निर्देश समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

परिषद ने कहा कि मांगों को दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को भेज दिया गया है. परिषद के सचिव रवि भारद्वाज ने कहा, हमारी पहली मांग डीएमआरसी स्टाफ परिषद को डीएमआरसी कर्मचारी यूनियन में बदलने की है, क्योंकि परिषद संवैधानिक निकाय नहीं है.
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