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3 तलाक पर होगी 3 साल की सजा, मोदी सरकार बनाएगी सख्त कानून

 मोदी सरकार इस शीतकालीन सत्र में तीन तलाक पर कानून बना सकती है. इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान रखा जाएगा.
 सरकार ने इसी आशय से विधेयक का मसौदा आज राज्य सरकारों को उनकी राय के लिए भेजा है. साथ ही कहा है कि इस मामले में अपनी राय जल्द से जल्द केंद्र सरकार को भेजें.
सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक तीन तलाक खत्म करने के लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में कानून लाएगी. सरकार ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट’ नाम से इस विधेयक को लाएगी.
 ये कानून सिर्फ तीन तलाक (INSTANT TALAQ, यानि तलाक-ए-बिद्दत) पर ही लागू होगा. इस कानून के बाद कोई भी मुस्लिम पति अगर पत्नी को तीन तलाक देगा तो वो गैर-कानूनी होगा.
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