सुप्रीम कोर्ट में गत सप्ताह अपने बयान से फिरने के बाद आलोचना झेल रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अदालत को बताया कि वह 2014 में दिए अपने बयान पर कायम है।
इस बयान में उन्होंने कहा था कि आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। यह कहकर उन्होंने मानहानि मामला रद्द करने के लिए दायर अपनी याचिका वापस ले ली।
याचिका वापस लेने पर कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत कानून के अनुसार कार्यवाही करे। अब उन्हें इस मामले में निचली अदालत में पेश होना पड़ेगा। कोर्ट ने उनके वकील के पेश से छूट देने के आग्रह को ठुकरा दिया।
जस्टिस दीपक मिश्रा और आरएफ नारीमन की पीठ ने आदेश में कहा कि ट्रायल मजिस्ट्रेट कानून के अनुसार कार्यवाही करेंगे।
कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब राहुल के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वह मानहानि मामला रद्द करने की याचिका की पैरवी नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हां, मैंने कहा था कि आरएसएस के लोगों ने गांधीजी को गोली मारी। मैं अपने शब्दों पर अडिग हूं और मैं इन्हें दोहराता रहूंगा। मैं मुकमदे का सामना करने के लिए तैयार हूं।
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