नईदिल्ली : प्रमोशन में आरक्षण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची मध्य प्रदेश सरकार को फिलहाल इस मामले में दीपावली तक की और राहत मिल गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले को दीपावली के बाद यानि आठ नवंबर को सुनने की फैसला लिया है। साथ ही तब तक यथास्थिति बनाए रखने के भी निर्देश दिए है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बगैर सुनवाई के मप्र का प्रमोशन में आरक्षण मामला अचानक उस समय चर्चा में आ गया है, जब केस को मेंशन कराने पहुंचे याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई की गुहार लगाई।
साथ ही बताया कि इस पर कोई निर्णय न होने से प्रदेश के बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारियों का प्रमोशन अटका हुआ है। काफी लोग तो बगैर प्रमोशन के ही सेवानिवृत्ति होते जा रहे है।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और मप्र सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता सौरभ मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले को दीपावली के तुरंत बाद सुनने के लिए कहा है।
जिसके तहत 8 नवंबर की तारीख भी तय हो गई है। बता दें कि मप्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को गलत बताते हुए इस खत्म कर दिया था।
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