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बिस्तर में 3 करोड़ रुपए दबा कर रखने वाले फरार IAS ने किया सरेंडर

भोपाल। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक साल से अधिक समय से फरार चल रहे बर्खास्त आईएएस अरविंद जोशी ने मंगलवार को सरेंडर कर दिया। वह गुपचुप तरीके से भोपाल जिला अदालत पहुंचे और विशेष न्यायाधीश डीपी मिश्रा की कोर्ट में सरेंडर किया। जोशी के वकील प्रतुल्य शांडिल्य ने अदालत को बताया कि जोशी को ब्लड कैंसर है इसलिए उनके साथ थोड़ी नरमी बरती जाए। घंटों तक चली बहस के बाद अदालत ने अरविंद जोशी को जेल भेजने के आदेश दिए।
अरिवंद की पत्नी टीनू जोशी भी आईएएस थीं। इनके खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। दोनों को पहले सस्पेंड और बाद में बर्खास्‍त कर दिया गया था।
टीनू ने कुछ महीने पहले कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। वह जेल में हैं। अरविंद के खिलाफ भोपाल की विशेष अदालत ने 28 अगस्त 2014 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
2010 में लोकायुक्त ने मारा था जोशी दंपत्ति के घर पर छापा
लोकायुक्त ने फरवरी, 2010 में वरिष्ठ आईएएस अफसर अरविंद जोशी और उनकी पत्नी टीनू के घर पर छापा मारा था, जिसमें करोड़ों की अनुपातहीन संपत्ति मिली थी। लोकायुक्त ने जोशी दंपत्ति के खिलाफ भादंवि की धारा 467, 120बी, 109, 468 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ई) एवं 13(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था।
12 सितंबर को होगी टीनू जोशी की जमानत याचिका पर सुनवाई
सात सितंबर को जोशी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सॉलिसिटर जनरल मोहन पाराशरन और प्रतुल्य शांडिल्य उपस्थित हुए थे। वहीं इस मामले में जेल में बंद टीनू जोशी की जमानत हाईकोर्ट से नामंजूर होने के बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। टीनू जोशी की जमानत पर 12 सितंबर को सुनवाई होगी। इसी महीने 4 तारीख को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी बर्खास्त आईएएस अफसर टीनू जोशी की जमानत नामंजूर कर दी थी।
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