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जीएसटी पोर्टल पर आवेदन की सुविधा शुरू

 जीएसटी पोर्टल पर आवेदन की सुविधा शुरू

भोपाल. जीएसटी लागू होने के शुरूआती सालों में जिन व्यापारियों ने आइटीसी नियत तिथि के बाद लिया था, ऐसे व्यापारियों को विभाग ने नोटिस देकर उनके द्वारा लिए गए आइटीसी को अपात्र बताते हुए डिमांड खड़ी कर दी थी लेकिन अब सीजीएसटी एक्ट में संशोधन कर एक नई धारा जोड़ दी गई है। ऐसे मामले जहां अपील फाइल की गई है वहां अपीलीय प्राधिकारी धारा 16 (5) में संज्ञान लेते हुए व्यापारियों को राहत देंगे। अब जिन व्यापारियों की डिमांड कायम की गई है, उन्हें जीएसटी पोर्टल पर जाकर आर्डर में संशोधन के लिए आवेदन करना होगा। पोर्टल पर आवेदन करने की सुविधा 7 जनवरी से उपलब्ध करा दी गई है। इससे राजधानी के ही करीब 5000 व्यापारियों को फायदा मिलेगा।



दरअसल जीएसटी की धारा 16 (4) के तहत नियम है कि वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद उस वर्ष की आइटीसी एक नियत तिथि तक ही ली जा सकती है। जीएसटी लागू होने के बाद वित्तीय वर्ष 2017-18, 18-19, 19-20 और 20-21 में जिन व्यापारियों ने आइटीसी नियत तिथि के बाद लिया, उन पर डिमांड खड़ी हो गई। इसके अनुसार यदि वित्तीय वर्ष 2017-18, 18-19, 19-20 एवं 20-21 की आइटीसी यदि 30 नवंबर 2021 तक ले ली गई है तो ऐसी आइटीसी मान्य होगी। ऐसी दशा में व्यापारियों को पोर्टल पर जाकर आर्डर में संशोधन के लिए आवेदन करना होगा। इस संबंध में नोटिफिकेशन 8 अक्टूबर 2024 को जारी किया जा चुका है किंतु पोर्टल पर आवेदन करने की सुविधा नहीं थी, जिसे 7 जनवरी से उपलब्ध करा दिया है।

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