सर्वोच्च न्यायालय ने कल स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को जमानत दे दी। न्यायालय ने कहा कि बिभव कुमार लगभग 100 दिन से जेल में हैं। उन्हें जमानत पर रिहा करने से मामले की जांच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस पहले ही निचली अदालत ने चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि बिभव कुमार को दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव के पद पर बहाल नहीं किया जाएगा और मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई आधिकारिक कार्यभार भी नहीं दिया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि जब तक सभी निजी गवाहों की जांच नहीं हो जाती, बिभव कुमार मुख्यमंत्री आवास नहीं जाएंगे।
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