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सड़क हादसे में मृत केटरिंग व्यवसायी के स्वजन को कोर्ट ने दिलवाई 51 लाख क्षतिपूर्ति

 सड़क हादसे में मृत केटरिंग व्यवसायी के स्वजन को कोर्ट ने दिलवाई 51 लाख क्षतिपूर्ति

परिचित के साथ उसी की कार में हनुवंतिया घूमने गए दंपती सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसे में कैटरिंग व्यवसायी पति की मौत हो गई जबकि पत्नी घायल हो गई। पत्नी और अन्य स्वजन ने कार का बीमा करने वाली कंपनी के खिलाफ एडवोकेट राजेश खंडेलवाल के माध्यम से क्षतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत किया।

इसकी सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने 51 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश बीमा कंपनी को दिए हैं। बीमा कंपनी ने यह कहते हुए जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की थी कि दंपती परिचित की कार में किराया देकर गए थे, लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इन्कार कर दिया।

इंदौर निवासी मनीष गुप्ता पत्नी प्रीति के साथ परिचित पंकज विश्वकर्मा की कार से हनुवंतिया गए थे। कार पंकज ही चल रहा था। रात करीब 11 बजे पंकज की लापरवाही से कार पलट गई। हादसे में मनीष की मौत हो गई। एडवोकेट खंडेलवाल ने बताया कि कार का बीमा करने वाली कंपनी ने यह कहते हुए जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की थी कि मनीष और प्रीति किराया देकर कार में बैठे थे, लेकिन हमने तर्क रखा कि बीमा कंपनी के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे प्रमाणित हो कि दंपती ने किराया दिया हो।

वे सिर्फ परिचित होने के नाते कार में सवार हुए थे। बीमा कंपनी ने यह कहते हुए बचाव की कोशिश भी की थी कि दुर्घटना की रिपोर्ट पांच दिन बाद की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे भी नहीं माना। खंडेलवाल ने बताया कि कोर्ट ने मनीष के स्वजन को 50 लाख 80 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश बीमा कंपनी को दिए हैं।

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