प्रदेश में अब 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थी कोचिंग में पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। साथ ही कोचिंग संचालक भी मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। केंद्र सरकार की जारी गाइडलाइन पर मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। हालांकि, इस आदेश को लागू करने का मसौदा अभी प्रदेश सरकार को तैयार करके कोचिंग संस्थानों को बताना होगा।
जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के किसी भी कोचिंग में अब मनमानी नहीं चल पाएगी। बता दें, कि बीते दिनों केंद्र सरकार ने विद्यार्थियों द्वारा आत्मघाती कदम उठाने के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह आदेश जारी किया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए आदेश जारी कर दिया है। बता दें, कि वर्तमान में प्रदेश में 40 हजार से अधिक कोचिंग संस्थान हैं।
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