गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मऊ सदर सीट से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी के एक पुराने अपराधिक मामले में कोर्ट की कार्यवाहियों को पूरा करते हुए आगामी 18 अगस्त को फैसले की तारीख मुकर्रर की है.
आपको बताते चलें कि अब्बास अंसारी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और विभिन्न अपराधिक मामलों में कासगंज की जेल में बंद हैं. उनके ऊपर मऊ, लखनऊ और गाजीपुर में कई अपराधिक मुकदमे कोर्ट में लंबित हैं, जिनमें ये मामला गजल होटल लैंड डील से जुड़ा हुआ है.
गजल होटल माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास और उमर अंसारी के नाम से खरीदा गया था, तब ये लोग नाबालिग थे और कस्टोडियन के रूप में उनकी मां अफ्शा अंसारी भी इस मुकदमें अब्बास और उमर के साथ दोषी हैं.
बता दें कि अगर इस मामले में अब्बास को 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है तो उनकी विधायकी भी जा सकती है.
आपको बता दें कि गजल होटल लैंड डील मामले में सदर कोतवाली में धारा 420, 423, 465 ,467 ,468, 471, 474, 477ए,120 B, का मामला दर्ज हुआ था. शासकीय अधिवक्ता (क्रिमनल) नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि ‘अब्बास के नाबालिग होने के कारण यह मामला गाजीपुर की जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा था. जहां पर इनके द्वारा जमानत की अर्जी दी गई थी. लेकिन उसे 6 जून को निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद अब्बास अंसारी ने 14 जून को जिला जज के यहां अपील की थी.
यह मामला पॉस्को कोर्ट को ट्रांसफर हुआ और फिर उसके बाद ये मामला पिछले दिनों गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर हुआ जिसपर जज ने सुनवाई पूरी करते हुए इस केस में अगली 18 अगस्त को फैसले की तारीख लगा दी है.’
मालूम हो कि गाजीपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के पॉश इलाके में बना गजल होटल गैरकानूनी तरीके से निर्माण किया गया था, उसपर बुल्डोजर एक्शन भी हो चुका है. अधिवक्ताओं और जानकारों का मानना है कि अब्बास अंसारी पर ये फैसला उनके ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों में पहला फैसला होगा, जो गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट 18 अगस्त को सुनाएगी.
0 comments:
Post a Comment