मध्य प्रदेश में पशु को पालने के लिए चुकाना होगा शुल्क
प्रदेश में अब कुत्ता, बिल्ली और गाय समेत अन्य घरेलू पशुओं को पालना जनता की जेब पर भारी पड़ने वाला है। इसका कारण नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा पंजीकरण तथा अवारा पशुओं का नियंत्रण नियम 2023 में घरेलू पशुओं के लिए किए गए विशेष प्रविधान हैं।
इसके तहत घर में पालतू पशु को रखने के लिए स्थानीय निकाय से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही जानवर की प्रजाति के आधार पर निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा। यदि पशु मालिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उससे मोटा जुर्माना भी वसूला जाएगा।
🍮इतना ही नहीं एक से अधिक बार पालतू पशु के अवारा घूमते पकड़े जाने पर इसे छुड़ाने के लिए मालिक को बांड भी भरना होगा। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।
बता दें कि पालतू पशुओं को लेकर यह व्यवस्था नगरीय विकास और आवास विभाग ने की है। पंजीकरण तथा आवारा पशुओं का नियंत्रण नियम 2023 के अंतर्गत कहा गया है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले हर पशु को माइक्रोचिप, टैग या किसी अन्य संसाधन का एक ब्रांडिंग कोड दिया जाएगा। पालतू पशुओं की श्रेणी में कुत्ता, बैल, घोड़ा, सूअर, ऊंट, खच्चर, बकरी, भेड़ या अन्य पशुओं को शामिल किया गया है।
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