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आशीष मिश्र को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अंतरिम जमानत

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को अंतिरम जमानत दे दी है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष को सशर्त जमानत दी है। शर्त के मुताबिक, आशीष को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। अभी 8 हफ्तों के लिए जमानत दी गई है। साथ ही आशीष को यूपी और दिल्ली छोड़ने का भी आदेश दिया गया है।


यह घटनाक्रम साल 2021 का है। उस समय किसान आंदोलन चरम पर था। 3 अक्टूबर 2021 को यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में भड़की हिंसा में आठ लोग मारे गए थे। किसान यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र में दौरे का विरोध कर रहे थे।

उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के मुताबिक, चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे। इस घटना के बाद गुस्साए किसानों ने कथित तौर पर एक ड्राइवर और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई।


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