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बार कोड होगा मतदाता परिचय पत्र में, आधार नंबर सहमति पर होंगे दर्ज

 जबलपुर। आने वाले दिनों में मतदाता परिचय पत्रों का कलेवर बिल्कुल बदला हुआ नजर आएगा। अब भविष्य में जो वोटर-आईडी जारी किए जाएंगे, उनमें अनेक फीचर नए होंगे। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग की ओर से नए मतदाता परिचय पत्र बनाने और पुराने में बदलाव किए जाने की प्रक्रिया में भी बदलाव किए जाने की बात कही है।


जिला निर्वाचन अधिकारी डा. इलैयाराजा टी ने बताया कि मतदाता परिचय पत्र में अब आधार कार्ड का नंबर भी दर्शाया जा सकेगा। हालांकि, इसके लिए मतदाता की सहमति आवश्यक होगी। नए मतदाता परिचय पत्रों में आयोग की ओर से बार-कोड भी प्रदर्शित किया जाएगा, जो यूनिक होगा। इसके अलावा आईडी का आकार अब खड़ा नहीं बल्कि आड़ा- ड्रायविंग लायसेंस और पैनकार्ड की तरह होगा। कलेक्टर ने बताया कि पहले वोटर आईडी साल में एक बार ही बनती थी, लेकिन अब वर्ष में चार बार मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा। इस तरह से लोगों को मतदाता परिचय पत्र बनवाने के अवसर साल में चर बार मिलेंगे। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर माह में नए वोटर आईडी के लिए आवेदन किया जा सकेगा, लेकिन मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही किया जाएगा। गोपनीयता के नजरिए से मतदाता से संबंधित जानकारियां डबल-लाक रहेंगी। उन्हें किसी भी स्थिति में लीक नहीं किया जाएगा।        

युक्तियुक्त होंगे मतदान केंद्र

जिला निर्वाचन की ओर से प्रयास किया जाएगा कि किसी भी मतदान केंद्र पर अधिकतम 1500 मतदाता ही वोट डालें। यह संख्या और भी कम हो सकती है। कोशिश होगी कि किसी भी मतदाता को वोट डालने के लिए दो किलोमीटर से ज्यादा दूर न जाना पड़े।

डाक से घर पर आएंगे आईडी

कलेक्टर ने बताया कि इस बार डाक विभाग से करार किया गया है कि वो मतदाता परिचय-पत्र संबंधितों के घर तक पहुंचाए। जितने परिचय पत्र वो लोगों के घर पहुंचाएगा, उतने का ही पैसा डाक विभाग को दिया जाएगा। डाक-डिलेवरी में डाक विभाग की साख बहुत अच्छी नहीं रही है, इसलिए उसकी ओर से वोटर आईडी लोगों के घरों तक पहुचाने की प्रक्रिया की मानीटरिंग की जाएगी।


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