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मतदान केंद्र पर लूट या तोड़फोड़ हुई तो आरोपित की संपत्ति से होगी वसूली

  पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में मतदान केंद्रों पर मतपेटी या मतपत्र लूटने, तोड़फोड़ करने वालों से नुकसान की वसूली करने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण के चुनाव में जिन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराना पड़ा था, वहां जिला प्रशासन द्वारा आरोपितों को संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत वसूली के नोटिस दिए गए हैं। यदि राशि जमा नहीं की जाती है तो संपत्ति से वसूली होगी।


उधर, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह का कहना है कि मतदान प्रक्रिया को बाधित करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। मतदानकर्मियों की वजह से यदि पुनर्मतदान की स्थिति बनती है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहला चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को होेगा। मतदान के दौरान पथराव करने, मतपेटी या मतपत्र लूटने या अन्य कारण से पुनर्मतदान की स्थिति बनती है तो दोषी व्यक्तियों से मतदान व्यवस्था पर हुए खर्च की वसूली की जाएगी।

भिंड और राजगढ़ जिले में जिला प्रशासन ऐसा कर चुका है। संबंधितों को नोटिस देकर मतदान दल के अधिकारियों-कर्मचारियों के दो दिन के वेतन, भोजन, चाय-नाश्ता, टेंट, बिजली, डीजल, पेयजल, वीडियोग्राफी सहित अन्य खर्च की क्षतिपूर्ति करने के लिए कहा गया है। यदि क्षतिपूर्ति नहीं की जाती है तो संपत्ति को आधिपत्य में लेकर राशि वसूली जाएगी।


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