भोपाल । दो साल से लंबित पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव बिना पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के जून तक संपन्न् करा लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को बुलाई बैठक में यह फैसला लिया। आयोग 24 मई तक चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगा। दोनों चुनाव में सिर्फ एससी-एसटी वर्ग को ही आरक्षण मिलेगा। चुनाव की तैयारियों को लेकर गुरुवार को कलेक्टरों के साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह वीडियो कांफ्रेंसिंग करेंगे। आयोग को दो सप्ताह के भीतर आदेश के क्रियान्वयन का प्रतिवेदन सुप्रीम कोर्ट को देना है।
पहले कराए जा सकते हैं नगरीय निकाय चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय चुनाव पहले करा सकता है। दरअसल, निकायों का परिसीमन और आरक्षण पूरा हो चुका है। इसके संकेत राज्य निर्वाचन आयुक्त ने दिए। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। दो सप्ताह में चुनाव की घोषणा कर देंगे। नगरीय निकाय में परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया हो चुकी है, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है।
पंचायतों का परिसीमन हो चुका है पर आरक्षण नहीं हुआ है। समयसीमा में आरक्षण मिल जाता है तो उसके अनुरूप चुनाव करेंगे। तीस जून तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी। सिंह ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है, इसलिए रिव्यू पिटीशन तो दायर नहीं हो सकती है। सरकार मोडिफिकेशन के लिए आवेदन कर सकती है। उस पर कोई निर्णय आता है तो वैसे कदम उठाए जाएंगे। अभी तो जो आदेश है, उसके अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।
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