भोपाल। खरगोन में रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान हुए उपद्रव से सरकारी और निजी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम 2021 के तहत दावा अधिकरण का गठन कर दिया है। इसका अध्यक्ष सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश डा.शिवकुमार मिश्रा और सदस्य प्रभात पाराशर को बनाया है। अधिकरण तीन माह में नुकसान की वसूली के लिए आदेश पारित करेगा।
अपर मुख्य सचिव गृह डा.राजेश राजौरा ने मंगलवार को दावा अधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी की। उन्होंने बताया कि खरगोन नगरीय क्षेत्र में 10 अप्रैल 2020 को आयोजित जुलूस, सांप्रदायिक दंगों से हुई लोक तथा निजी संपत्ति के नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए अधिकरण आवेदन लेगा।
90 दिन के भीतर इनका निराकरण करके नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश जारी करके क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर को देगा। कलेक्टर प्रभावित व्यक्ति को राशि दिलाएंगे। इसके लिए दोषी व्यक्ति को 15 दिन का समय दिया जाएगा। यदि इस अवधि में राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो ब्याज लगाया जाएगा। इसके बाद भी भुगतान न करने की सूरत में राजस्व नियमों के अंतर्गत चल-अचल संपत्ति की नीलामी करके राशि वसूली जाएगी।
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