माननीय न्यायालय यतेश सिसोदिया अपर सत्र न्यायाधीश विशेष जिला भोपाल के न्यायालय ने दिनाक 11/03/2022 को प्रकरण क्रमांक 501/2020 में थाना शाहपुरा जिला भोपाल के अपराध क्रमांक 196/20 धारा 376(2)एल, भादवि में निर्णय पारित करते हुए। आरोपी शाहूलाल कोल को प्रकरण में 376(2)एल, भादवि 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000रू अर्थदण्ड, धारा 450 भादवि में 7 वर्ष वर्ष सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड, धारा 92ख निशक्त अधिकार अधि. 2016 में 3 वर्ष सश्रम कारावास व 500रू अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि ना अदा करने पर 1-1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का भी आदेश दिया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी आर. के. खत्री विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गयी।
Home
Madhya_Pradesh
दो साल पहले थाना शाहपुरा क्षेत्र में नेत्रहीन महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments:
Post a Comment