भोपाल। मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के मसले पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि अध्यादेश खत्म हो गया है और चुनाव रद्द हो गए हैं, इसलिए इस संदर्भ में दाखिल याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब भी चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनाव कराए तो वो आरक्षण देने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ट्रिपल टेस्ट का पालन करे।
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मप्र स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बंद की सुनवाई
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