जबलपुर, हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया कि लोक सेवकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने जनसेवक को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत दी गई सुरक्षा पर विचार किए बिना ही उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का आरोप तय कर दिया जो अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने कहा कि अधीनस्थ अदालत का निर्णय विधि की दृष्टि में सही नहीं है। इस मत के साथ हाई कोर्ट ने 15 पुलिस कर्मियों के खिलाफ शहडोल की अदालत में चल रहीं ट्रायल व अन्य कार्रवाई निरस्त कर दी। शहडोल की एक कोर्ट ने 2012 में मृतक की मां की शिकायत पर फर्जी एनकाउंटर का मामला मानते हुए उक्त 15 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या की धारा के तहत आरोप तय किया था।
निचली अदालत के फैसले के खिलाफ एसएचओ जेबीएस चंदेल, स्वतंत्र सिंह, अरविंद दुबे, महेश यादव समेत 15 पुलिस कर्मियों ने हाई कोर्ट में अपील पेश की थी। अपीलार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने दलील दी के इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच में भी पुलिस कर्मियों को निर्दोष बताया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए दलील दी कि ऐसे मामलों में जनसेवक पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पहले अभियोजन स्वीकृति आवश्यक है।
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