प्रभारी कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर उज्जैन जिले की राजस्व सीमाओं में श्रावण मास में निकलने वाली कांवड़ यात्रा पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही सभी धार्मिक आयोजनों में निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में आमजन का एकत्रित होना प्रतिबंधित कर दिया है। धारा 144 के तहत पूर्व में जारी समस्त आदेश यथावत लागू रहेंगे।
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