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फेस मास्क नहीं लगाने पर 500 रूपए जुर्माना किया जाएगा

भोपाल : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अविनाश लवानिया ने  कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए भोपाल जिले के समस्त सार्वजनिक स्थलों पर बिना फेस मास्क, फेस कवर पहनने वाले व्यक्तियों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के विरूद्ध 500 रूपए के अर्थदंड लगाने के निर्देश जारी किए है। 



व्यक्तियों, संस्था, कार्यस्थल अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लघन करने पर संबंधित प्रभारी पर एवं होम क्वारटाइन किए गए लोगों द्वारा निर्देशों का उल्लंघन करने अथवा राष्ट्रीय दिशा-निर्देशो का पालन नहीं किये जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध स्पाट फाइन की कार्यवाही किये जाने के लिए संयुक्त दल गठित किए गए है।


भोपाल जिले के 43 थानों में थाना जहाँगीराबाद, ऐशबाग, श्यामला हिल्स, कोतवाली, हनुमानगंज, तलैया, मंगलवारा, बैरागढ़, गांधी नगर, गौतम नगर, शाहजहांनाबाद, टीला जमालपुरा, कोहेफिजा, रातीबढ़, सूखी सेवानिया, बिलखिरिया, खजूरी सड़क, परवलिया सड़क, ईटखेड़ी, मिसरोद, कटारा हिल्स, शाहपुरा, कोलार, हबीबगंज, बैरसिया, नजीराबाद, गुनगा, एमपीनगर, बागसेवनिया, जीआरपी हबीबगंज, अवधपुरी, टीटीनगर, कमला नगर, चूना भट्टी, अरेरा हिल्स, गोविन्दपुरा, अशोका गार्डन, पिपलानी, अयोध्या नगर, स्टेशन बजरिया, निशातपुरा, छोला मंदिर एवं भोपाल स्टेशन में तहसीलदार, थाना प्रभारी, स्वास्थ्य अधिकारी एवं सफाईकर्मी को प्रत्येक दल प्रतिदिन स्पाट फाईन की कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को भेजना सुनिश्चित करें।


फेस मास्क नहीं लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों पर अधिकतम 500  रूपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले व्यक्तियों पर अधिकतम 1000  रूपए,  होम अथवा संस्थागत क्वारंटाईन किये गये लोगों के द्वारा उललंघन पर अधिकतम 2000  रूपए का अर्थदंड लगाया जाएगा। किसी भी संस्था, कार्य स्थल अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान अधिकतम 5000  रूपए, किसी भी व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लंघन किये जाने पर सम्बधित संस्था,  कार्य स्थल अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभारी पर समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, समस्त सहायक कमिश्नर नगर निगम भोपाल, समस्त थाना प्रभारी, भोपाल को उक्त आदेश का पालन कराये जाने के लिए अधिकृत किया है। 

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