भोपाल : कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सभी एसडीएम, उपायुक्त सहकारिता, सभी तहसीलदार और अधीक्षक, भू-अभिलेख को निर्देश दिए हैं कि विगत दिनों जिले में ओलावृष्टि एवं असमायिक वर्षा और इस दौरान गेहूं की कटाई का कार्य भी जारी था । पूर्व के वर्षों में यह देखा गया है कि इस अवधि के दौरान हुई वर्षा से गेहूं की बाहरी परत निकल जाती है तथा गेहूं चमकविहीन हो जाता है। ऐसे चमकविहीन गेहूं को भारत सरकार की बिना अनुमति से उपार्जन किए जाने पर उसको भारतीय खाद्य निगम द्वारा नहीं लिया जाता है।
कलेक्टर लवानिया ने कहा कि चमकविहीन गेहूं के समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए भारत सरकार से आवश्यक अनुमति समय-सीमा में प्राप्त की जाना है। जिले में यदि विगत दिनों में वर्षा हुई है और उस वर्षा से गेहूं के चमकविहीन होने की स्थिति निर्मित हुई है तो उसकी तहसीलवार आवश्यक जानकारी प्रारूप में भेजी जाना है । जिले का नाम, तहसील का चमकविहीन गेहूं की जानकारी के लिये प्रारूप प्रभावित किसानों प्रभावित रकबा की आंकलित का आंकलन संख्या, नग में, हेक्टेयर में संभावित चमकविहीन गेहूं की मात्रा मीट्रिक टन में, निर्धारित प्रारूप में जानकारी आगामी तीन दिवस में तक भेजना सुनिश्चित करें। यदि तहसील की जानकारी निरंक है अथवा वर्षा नहीं हुई है या चमकविहीन गेहूं की स्थिति निर्मित नहीं हुई है तो भी यह जानकारी निरंक अंकित करते हुये अनिवार्य रूप से भेजे।
0 comments:
Post a Comment