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UAE में लोगों की आजादी के लिए शिथिल होंगे इस्लामिक कानून

 


दुबई : कट्टर इस्लामिक कानून से चलने वाले संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में बदलाव की बयार तेज होने लगी है। यूएई ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े इस्लामिक कानूनों को शिथिल करने का एलान किया है। अब अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की इजाजत दे गई है। शराब के सेवन को लेकर सख्त पाबंदियों में छूट दी गई है और सम्मान के नाम पर महिलाओं की हत्या को जायज ठहराने वाले कानून को खत्म कर दिया गया है। 

दरअसल, ये बदलाव यूएई के शासकों के विचारों में पिछले कुछ दिनों से आ रहे परिवर्तन को बयां कर रहे हैं। इस बदलाव की एक वजह देश में इसको लेकर उठ रही मांग भी है। विश्व के अन्य देशों की तरह यूएई के लोग भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहते हैं। इसके अलावा अमेरिका की पहल पर यूएई और इजरायल के बीच हुआ समझौता भी एक वजह हो सकती है। समझौते के बाद इजरायल से बड़ी संख्या में पर्यटकों के साथ ही निवेश के आने की संभावना है। इसके अलावा यूएई दुबई समेत देश के तमाम शहरों को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करना चाहता है। 

सरकारी डब्ल्यूएएम न्यूज एजेंसी और अखबार द नेशनल के जरिये घोषित कानूनी सुधारों के मुताबिक अब 21 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को शराब रखने, उसका सेवन और उसकी बिक्री करने पर किसी तरह का जुर्माना नहीं देना होगा। पहले शराब खरीदने, उसे ले जाने और घर में रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। नए नियम से मुस्लिमों को भी शराब के सेवन की अनुमति मिल जाएगी। पहले मुस्लिमों को लाइसेंस देने पर भी रोक थी।

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