नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के मद्देनजर स्टार प्रचारकों को लेकर नया नियम बनाया है. नए नियम के मुताबिक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां सिर्फ 30 स्टार प्रचारक ही बना पाएंगी. वहीं अन्य पार्टियां सिर्फ 15 स्टार प्रचारक ही बना पाएंगी. चुनावों के दौरान फिल्मी कलाकारों से लेकर अन्य क्षेत्र के मशहूर लोगों को स्टार प्रचारक बनाकर पार्टियां उतारती रही हैं. कोरोना के मद्देनजर चुनाव आयोग ने इसे लेकर अब नया नियम जारी कर दिया है.
कोरोना काल में चुनाव कराने को लेकर आयोग ने बीते 21 अगस्त को विस्तृत गाइडलाइंस जारी की थीं. ये गाइडलाइंस बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) और अन्य उपचुनावों (By-Elections) के लिए जारी की गई हैं. अब उम्मीदवार समेत सिर्फ 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे. उम्मीदवार जमानत की राशि ऑनलाइन भर सकेंगे.- Blogger Comment
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