कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने आयुष्मान भारत “निरामयम” के तहत इंपेनल्ड स्वास्थ्य संस्थाओं को अपनी क्षमता के कम से कम 20 प्रतिशत बिस्तर कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए आरक्षित रखे जाने के आदेश जारी किए हैं ।
कलेक्टर श्री लवानिया ने ऐसे समस्त संचालकों और अधीक्षकों को कोविड-19 संक्रमित रोगियों के प्रबंधन के संबंध में महामारी एक्ट 1897 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त स्वास्थ्य संस्थाओं में 20 प्रतिशत बिस्तर कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए आरक्षित रखे जाने के आदेश जारी किए हैं ।
-0-
क्रमांक/1838/095 नाथानी/अरूण राठौर
0 comments:
Post a Comment