कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों को एक बड़ी राहत प्रदान की है। 'डिजिलॉकर' योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से करीब 65 लाख पूर्व कर्मी लाभान्वित होंगे। सेवानिवृत्त कर्मियों का पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) यदि खो जाता है, तो उन्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है। पीपीओ को सुरक्षित तरीके से 'डिजिलॉकर' में रखा जाएगा।
केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वित्त प्रबंधन
प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर (ई-पीपीओ) को
डिजीलॉकर के साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद पूर्व सरकारी कर्मी
अपने डिजिलॉकर अकाउंट से पीपीओ का प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। उन्हें सरकारी
कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
किसी सेवानिवृत्त कर्मी का पीपीओ खो जाने की
स्थिति में उसे एक-दो नहीं, बल्कि
कई बार संबंधित कार्यालय में बुलाया जाता है। नया पीपीओ जारी होने की प्रक्रिया
में कई तरह के दस्तावेज जमा कराने पड़ते हैं। 'डिजिलॉकर' मिलने
के बाद पीपीओ के खो जाने या उसके नहीं मिलने का झंझट ही खत्म हो जाएगा।
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