केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के
लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कंटेनमेंट जोन के बाहर
के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए आज नए दिशानिर्देश जारी किए।
अनलॉक 3 में, जो 1 अगस्त, 2020 से लागू होगा,
चरणबद्ध
गतिविधियों को फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है।
आज जारी किए गए नए दिशा-निर्देश, राज्यों
और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और
विभागों के साथ व्यापक परामर्श पर आधारित हैं। नई गाइडलाइन में रात के दौरान लोगों
की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, योग
संस्थानों और व्यायामशालाओं को पांच अगस्त 2020 से खोलने की
अनुमति होगी। हालांकि स्कूल कॉलेज और अन्य सिक्षण संस्थान 31 अगस्त
2020 तक बंद रहेंगे। यही नहीं मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल,
स्विमिंग
पूल, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट
पार्क खोलने की अनुमति इस बार भी नहीं दी गई है। कंटनेमेंट जोनों में पूर्व की तरह
ही लॉकडाउन जारी रहेगा। उन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक,
सांस्कृतिक
या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों, रैलियों और कार्यक्रमों पर पाबंदी
रहेगी जिनमें भीड़ जमा होती है।
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