....

अब सार्वजनिक स्‍थानों पर मास्क ना लगाना झारखंड सरकार में महंगा पड़ेगा


कोरोना संक्रमण को रोकने के नियमों को तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। झारखंड सरकार ने अब कड़ा फैसला लिया है। राज्‍य की कैबिनेट ने नियमों के उल्लंघन करने वालों के लिए भारी जुर्माना लगाने की तैयारी कर ली है। सार्वजनिक स्थानों में मास्क नहीं पहनने के नियम का उल्लंघन करने वालों पर अब सीधे 1 लाख रुपये का जुर्माना और झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश के तहत 2 साल तक की कैद की सजा हो सकती है।


राज्य मंत्रिमंडल ने इस पर मंजूरी दे दी है। झारखंड में अभी तक कोई कानून नहीं था। इस तरह के जुर्म पर अधिकतम एक लाख रुपये तक का जुर्माना और दो साल कैद तक की सजा हो सकती है। अध्यादेश विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसके बाद इससे संबंधित नियमावली बनेगी कि किस तरह के अपराध में कितना जुर्माना लगना है। झारखंड में बुधवार को COVID-19 के 439 नए मामले सामने आए, जबकि तीन और लोगों की मौत हो गई। राज्य में मरने वालों की संख्या 64 है। 3,570 सक्रिय मामले हैं। कुल 3,048 लोग अब तक अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं।

Share on Google Plus

click vishvas shukla

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment