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केंद्र सरकार ने हेल्थ वर्कर्स के लिए लागू 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस स्कीम को सितंबर तक बढ़ाया

केंद्र सरकार ने Covid-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हेल्थ वर्कर्स के लिए लागू 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस स्कीम को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। यह इंश्योरेंस स्कीम 30 जून को समाप्त होने जा रही थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की न्यू इंडिया इंश्योरेंस (New India Insurance) ने 22.12 लाख हेल्थ वर्कर्स को यह हेल्थ इंश्योरेंस देने की घोषणा की थी।


यह स्कीम मार्च में घोषित 1.70 लाख करोड़ की PMGKP का हिस्सा थी। इसमें डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल कर्मचारी, साफ-सफाई से जुड़े कर्मचारी और कुछ अन्य लोग इस स्कीम में शामिल है। इसमें वे सभी सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं जो ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आने के बाद पॉजिटिव पाए गए हैं।
वित्तमंत्री ने इस स्कीम की घोषणा करते हुए कहा था कि सफाई कर्मचारी, वार्डब्वॉय, नर्स, आशा वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, तकनीकी स्टाफ, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट और अन्य हेल्थ वर्कर्स इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत आएंगे। उन्होंने कहा था, Covid-19 मरीजों का इलाज करते वक्त यदि किसी भी स्वास्थ्य प्रोफेशनल का निधन होता है तो उसके परिजनों को इस योजना के तहत 50 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। सभी सरकारी हेल्थ सेंटर्स, वेलनेस सेंटर्स और राज्यों और केंद्र सरकार के अस्पतालों को इस स्कीम में कवर किया जाएगा।
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