भोपाल। प्रदेश में अब हेयर सैलून (दाढ़ी-कटिंग
की दुकानें) भी खुल सकेंगे। हालांकि यह संबंधित जिलों के कलेक्टर तय करेंगे कि
उनके जिले में हेयर सैलून खोले जाने हैं या नहीं। सैलूनों को गाइड लाइन का पालन
करना होगा। इसके अनुसार सर्दी-खांसी, जुकाम वालों की दाढ़ी-कटिंग नहीं बन
सकेगी।
प्रदेश में हेयर सैलून खोले जाने को लेकर गृह
विभाग ने गुरुवार को गाइडलाइन जारी कर दी। गृह विभाग के प्रमुख सचिव एसएन मिश्रा
ने बताया कि बुखार, जुकाम और गले में खराश वाले व्यक्तियों का हेयर
सैलून में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
इन नियमों का पालन अनिवार्य
-सैलून के प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर रखना
और इसका उपयोग
-केश शिल्पियों व स्टाफ को अनिवार्य तौर पर फेस
मास्क, हेड कवर और एप्रॉन पहनना।
-हर ग्राहक के लिए अलग तौलिए का इस्तेमाल।
-औजारों का उपयोग से पहले और बाद में सैनिटाइज
करना।
-हर कटिंग के बाद हाथों को सैनिटाइज करना होगा।
-पूरे सैलून को अच्छे से सैनिटाइज करना होगा।
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