भोपाल ! मध्य प्रदेश में लागू लॉकडाउन के दौरान उन जिलों में 33
फीसद कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ सरकारी दफ्तर खोले जा सकेंगे, जहां
बीते 14 दिन में एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। हालांकि,
इंदौर,
भोपाल,
उज्जैन,
धार
और खरगोन में तीन मई तक कोई सरकारी कार्यालय नहीं खोला जाएगा। किसी भी जिले में
जनसुनवाई या बैठकें नहीं होंगी।
शारीरिक दूरी बनाकर रखने और मास्क पहनने की
अनिवार्यता लागू रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टरों
को निर्देश दिए हैं कि जिला आपदा प्रबंधन समूह बैठक कर तय करेंगे कि कौन सा
कार्यालय जिले में किस क्षमता के साथ खोला जाना है। जो
जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त होते जाएंगे, वहां जिलास्तर
पर कार्यालय खोले जाने को लेकर निर्णय लिया जा सकेगा। विभाग ने यह भी साफ किया है
कि लॉकडाउन अवधि में अनावश्यक बैठकें नहीं की जाएंगी।
इन जिलों में 14 दिन में कोई कोरोना
संक्रमित नहीं
शिवपुरी, ग्वालियर,
छिंदवाड़ा
यहां कोरोना के एक भी प्रकरण नहीं भिंड, गुना, अशोकनगर,
दतिया,
नीमच,
झाबुआ,
सीहोर,
बुरहानपुर,
हरदा,
दमोह,
पन्ना,
छतरपुर,
कटनी,
सीधी,
नरसिंहपुर,
सिवनी,
मंडला,
बालाघाट,
रीवा,
सिंगरौली,
सतना,
उमरिया,
डिंडौरी,
शहडोल,
अनूपपुर
और निवाड़ी।
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