भोपाल ! मध्य प्रदेश में चाहे एमपी बोर्ड (MP
Board) के स्कूल हों या फिर सीबीएसई (CBSE), आईसीएसई (ICSE) से सम्बद्ध
शिक्षण संस्थान. कोई भी स्कूल प्रबंधन फीस जमा करने के लिए अभिभावकों पर किसी
तरीके का दबाव नहीं बना सकते.स्कूल शिक्षा विभाग ने कोरोना के बीच जारी स्कूलों की
मनमानी रोकने के लिए ये आदेश जारी कर दिए हैं.
निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए स्कूल
शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है. इससे स्कूलों पर सख्ती और अभिभावकों को राहत
मिलेगी. विभाग ने अपने आदेश में कहा है किमध्य प्रदेश में सभी CBSE, ICSE से
संबद्ध स्कूलों में बकाया फीस 30 अप्रैल तक जमा होगी. इस बीच कोई भी
स्कूल प्रबंधन लेट फीस नहीं लेगा. विभाग ने इसके पीछे तर्क दिया है कि लॉक डाउन
होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं. ऐसे में 30 अप्रैल तक
स्कूल की फीस अभिभावक जमा कर सकते हैं. इस फीस को लेकर कोई भी स्कूल प्रबंधन
अभिभावकों से लेट फीस नहीं ले सकेगा.
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