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चारा घोटाला : लालू यादव को 14 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना

पटना :  चारा घोटाला में रांची की कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ फैसला सुनाया है. चारा घोटाले के चौथे मामले में यानी दुमका ट्रेजरी मामले में लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने 7-7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 30-30 लाख का जुर्माना भी लगाया है. 

 IPC की धारा 120 बी, 467, 420, 409, 468, 471, 477ए और PC Act की धारा 13(2) रेड विथ 13(1)(सी)(डी) के तहत सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने दोनो में 7 - 7 साल और 30 - 30  लाख की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर 1 साल की सजा बढ़ेगी.

बता दें कि सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने दुमका कोषागार गबन के मामले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया था.

 सीबीआई के अधिवक्ता ने बताया कि लालू को अदालत ने इस मामले में भी आपराधिक षड्यंत्र एवं भ्रष्टाचार का दोषी पाया है.

अदालत ने लालू को आपराधिक षड्यन्त्र, गबन, फर्जीवाड़ा, साक्ष्य छिपाने, पद के दुरुपयोग आदि से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी, 409, 420, 467, 468, 471, 477ए के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी पाया. लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाले से जुड़े कुल पांच मामलों में रांची में मुकदमे चल रहे थे.

फिलहाल लालू यादव चारा घोटाले के देवघर कोषागार एवं चाईबासा कोषागार मामलों में सजा सुनाये जाने के बाद यहां बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं और उन्हें हाईकोर्ट से इन मामलों में अब तक राहत नहीं मिल सकी है. लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाले में यह चौथा मामला है जिसमें फैसला सुनाया गया है. 

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