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आयकर दाताओं का गलत विवरण देने पर CA पर लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली : चार्टर्ड अकाउंटेंट यदि आयकर दाताओं का गलत विवरण जमा कराते हैं, तो इनकम टैक्स अधिकारी ऐसे पेशेवरों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाएंगे. 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा, 'धारा 271-जे के तहत हमने सीए, मूल्यांककों तथा मर्चेंट बैंकरों की जिम्मेदारी तय की है.

 जो ऑडिट, मूल्यांकन रिपोर्ट और अन्य चीजें जमा कराते हैं. ऐसे में यदि वे कोई गलत सूचना रिटर्न में देते हैं, तो उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. उन्होंने कहा कि पूरी प्रणाली सीए पर काफी भरोसा करती है और उन्हें अधिक जिम्मेदार होना चाहिए.

चंद्रा ने कहा कि बजट का उद्देश्य टैक्स अनुपालन में सुधार करना और टैक्स का दायरा बढ़ाना तथा कारोबार की स्थिति आसान करना है.

 निचले टैक्स के बावजूद अनुपालन का स्तर काफी कम है. उन्होंने कहा कि पनामा दस्तावेजों तथा अन्य कालाधन संबंधी रिपोर्टों में भारतीयों की संख्या काफी अधिक है.
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