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सार्वजनिक जगह कूड़ा फेंका तो लगेगा 10 हजार का जुर्माना

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सोमवार को कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाए।

 एनजीटी के मुताबिक शहरी ठोस कचरा (एमएसडब्ल्यू) देश को गंभीर रूप से प्रदूषित करता है, खासतौर पर इससे दिल्ली प्रभावित है।एनजीटी ने कहा कि सभी प्राधिकार वैधानिक दायित्व के तहत कूड़ा एकत्र कराना सुनिश्चित करें।

ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के मुताबिक कूड़ा लाया जाए और उसका निपटारा किया जाए, ताकि जनता के स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े।

 जस्टिस स्वतंतर कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शहरी ठोस कचरा निकालने वाले मुख्य स्नेत होटल, रेस्तरां, बूचड़खाने, सब्जी मंडी इत्यादि हैं। इन सभी को निगम निर्देश दे कि नियमों के तहत वे कचरे को एकत्र करें और उसके सुपुर्द करें।

अगर कोई इसका अनुपालन नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाए। एनजीटी ने कहा कि कोई भी निकाय, व्यक्ति, होटल, निवासी, बूचड़खाना, सब्जी मंडी आदि इन आदेशों का पालन नहीं करते हैं और कूड़े को नालियों या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकते हैं तो उसे पर्यावरणीय मुआवजा भरना होगा। यह राशि प्रति मामले में 10,000 रुपये होगी।
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