....

मप्र : होटल बनाने पर निवेशकों को सरकार देगी सब्सिडी

भोपाल। मप्र में होटल बनाने पर निवेशकों को अब राज्य सरकार सब्सिडी देगी। पर्यटन विभाग ने स्पेशल टूरिज्म जोन खत्म कर सभी जगह सब्सिडी देने का फैसला किया है। 
अब तक सिर्फ टूरिज्म जोन में ही ये सुविधा थी। निवेशक बजट होटल से लेकर हैरीटेज होटल के निर्माण में अलग-अलग छूट ले सकेंगे।
 शुक्रवार को पर्यटन कैबिनेट की पहली बैठक में प्रदेश की नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई, जिसमें ये सभी प्रावधान शामिल हैं।
बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के लिए कीमत तय पर्यटन के प्रमोशन में जरूरी अधोसंरचना निर्माण के लिए पर्यटन विभाग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन देगी। 
नीति में शहरी क्षेत्रों के लिए 10 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर जमीन की न्यूनतम कीमत तय की गई है। इससे आगे बोली लगाकर ये जमीन बेची जाएगी।
नई पर्यटन नीति के तहत राज्य सरकार हैरीटेज होटल, डीलक्स या थ्री स्टार होटल, बजट (स्टैंडर्ड) होटल बनाने के लिए 15 प्रतिशत की छूट देगी। 
बजट होटल के लिए 2 करोड़, निजी स्वामित्व के हैरीटेज होटल के लिए 3 करोड़, हैरीटेज संपत्तियों पर और डीलक्स होटल के लिए 10 करोड़ निवेश की न्यूनतम सीमा रखी गई है। 
योग, नेचरोपैथी सेंटर के लिए भी सब्सिडी नई नीति के तहत योग, नेचरोपैथी की सुविधा वाले वेलनेस सेंटर या रिसोर्ट को न्यूनतम 5 करोड़ के निवेश पर 15 प्रतिशत की छूट देगी। यह छूट 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होगी।
फिल्म स्टूडियो, एडवेंचर टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स, लाइट एंड साउंड शो, हाइवे के किनारे सुविधा केंद्र और पर्यटन स्थलों पर सड़क, सीवेज, पावर सप्लाई की सुविधा देने पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
 फिल्म स्टूडियो के निर्माण में न्यूनतम निवेश की सीमा 3 करोड़ रुपए रखी गई है, वहीं ज्यादा निवेश पर अधिकतम 5 करोड़ रुपए की छूट मिल सकती है। नई पर्यटन नीति में रोप-वे के निर्माण पर 40 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

Share on Google Plus

click News India Host

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment