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देशद्रोह मामले में पूर्व पाक राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ‘भगोड़ा’ घोषित

इस्लामाबाद. पाकिस्तान की एक विशेष कोर्ट ने राष्ट्रद्रोह के मामले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित कर दिया है। कई समन जारी करने के बावजूद कोर्ट में मुशर्रफ के पेश न होने के बाद यह कदम उठाया गया है।
कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह 30 दिन में मुशर्रफ को कोर्ट में पेश करे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विदेश जाने पर लगी रोक हटाए जाने के बाद मुशर्रफ इस महीने इलाज करवाने के नाम पर दुबई चले गए थे।
कोर्ट ने इसके लिए सरकार से पूछा था कि किसके कहने पर उसने मुशर्रफ को विदेश जाने दिया। जस्टिस मियां मजहर आलम खेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित करते हुए अखबारों में विज्ञापन छपवाएं जाएं।
इसके पोस्टर अदालत और मुशर्रफ के घर के बाहर भी लगाए जाएं। साथ ही, सरकारी वकील से 12 जुलाई तक मुशर्रफ की संपत्ति का ब्योरा जमा करने को भी कहा।
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