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आरक्षण मामला : हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, कर्मचारियों को फौरी राहत

भोपाल।  सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्न्ति में आरक्षण मामले में यथास्थिति बनाए रखने का गुरुवार को जो आदेश दिया, उससे कर्मचारियों को फौरी राहत मिल गई है। 
पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता अजय मिश्रा ने बताया कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता है तब तक किसी कर्मचारियों को रिवर्ट नहीं किया जाएगा। आज की तारीख में यथास्थिति बहाल रखे जाने का मतलब यह हुआ कि हाईकोर्ट का फैसला बरकरार है।
कोई भी कार्रवाई इस संबंध में अब नहीं होगी। अतिरिक्त महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने कहा कि इस नियम के तहत अनारक्षित वर्ग की भी पदोन्न्तियां हुई थीं। 
उन्होंने कोर्ट के सामने रखे तर्क में भी कहा था कि यदि आरक्षित वर्ग को रिवर्ट किया जाता है तो अनारक्षित वर्ग को भी रिवर्ट करना होगा, क्योंकि इन्हें भी पदोन्न्ति इसी नियम के तहत मिली है।


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