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POK बयान : फारूक अब्‍दुल्‍ला के खिलाफ बिहार में FIR

POK को पाक का हिस्‍सा बताने वाले बयान पर फारूक अब्‍दुल्‍ला के खिलाफ बिहार में FIR
बिहार की एक अदालत ने जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ सीतामढ़ी के थाने को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिया है. फारूक के खिलाफ यह आदेश भारतीय सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए एक याचिका की सुनवाई पर दिया गया है.
सीतामढ़ी के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) रामबिहारी की अदालत ने शुक्रवार को अधिवक्ता ठाकुर चंदन कुमार सिंह की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई के बाद सीतामढ़ी के डुमरा थाना को फारूख के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. साथ ही थाना प्रभारी को पूरे मामले की जांच के लिए कहा है.
अधिवक्ता सिंह अपने परिवाद में कहा है, "फारूक ने 27 नवंबर को जम्मू एवं कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के आधिपत्य पर सवाल उठाते हुए सेना की काबिलियत पर भी प्रश्न किया था. इससे भारतीय सेना का अपमान हुआ है."
उन्होंने कहा कि फारूक का बयान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) खंड(1) के उपखंड(क) का उल्लंघन है. इसी मामले को लेकर उन्होंने सीतामढ़ी अदालत में सोमवार को एक परिवाद दायर किया था.
अबदुल्ला ने कहा था कि पीओक पाकिस्तान और जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा रहेगा.
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