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नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया- राहुल को पटियाला हाउस कोर्ट में होना होगा पेश

नई दिल्ली. नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी को मंगलवार शाम चार बजे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दोनों को पेशी से छूट देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है।
सोनिया और राहुल के अलावा कांग्रेस नेता मोतीलाल बोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के साथ ही यंग इंडियन के दो अन्य डायरेक्टरों-पूर्व पत्रकार सुमन दुबे और टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा को भी मंगलवार को पेश होना होगा। मामला दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा है। पार्टी स्पोक्सपर्सन अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि पार्टी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मंगलवार सुबह सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।

 कांग्रेस नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने पहले पार्टी फंड से अखबार नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। बाद में उसकी कीमती प्रॉपर्टी हड़पने के मकसद से उसे महज 50 लाख रुपए में खरीद लिया।

इस मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया-राहुल के खिलाफ टैक्स चोरी और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी स्वामी की शिकायत और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के निर्देशों के बाद ईडी ने सोनिया और राहुल पर प्राइमरी जांच का केस दर्ज किया था।- फेमा वॉयलेशन की शिकायत सही पाए जाने पर दोनों पर रेग्युलर केस दर्ज किया गया। इसके बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल बोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के साथ ही यंग इंडियन के दो अन्य डायरेक्टरों-पूर्व पत्रकार सुमन दुबे और टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा को भी समन जारी कर मंगलवार शाम 4 बजे पेश होने को कहा।
 समन जारी होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की। इसमें सोनिया-राहुल को कोर्ट में पेश होने से छूट दिए जाने की मांग की गई। सुब्रमण्यम स्वामी ने पिछले साल जुलाई में ईडी से इस मामले की जांच करने की अपील की थी। जबकि सोनिया ने इसे बदले की कार्रवाई बताया था  ईडी कांग्रेस को भी राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद बिजनेस लेने-देन में शामिल होने को लेकर नोटिस भेज चुका है।

 शनिवार को मामले पर फैसला सुनाते हुए जज सुनील गौर ने कहा - पिटीशन खारिज की जाती है। मामला लोअर कोर्ट में है। निजी पेशी से किसी तरह की छूट नहीं दी सकती। जस्टिस गौर ने कांग्रेस के वकील हरिन रावल की मौखिक दरख्वास्त पर कहा कि 6 अगस्त 2014 को समन के खिलाफ दिए स्टे ऑर्डर को और नहीं बढ़ाया जा सकता।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8 सितंबर, 1938 को लखनऊ में नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की। वे ही इस अखबार के पहले संपादक थे। प्रधानमंत्री बनने तक नेहरू नेशनल हेराल्ड बोर्ड के चेयरमैन रहे। आजादी की लड़ाई में इस अखबार ने अहम भूमिका अदा की। अखबार ने बाद में हिंदी नवजीवन और उर्दू कौमी आवाज अखबार भी निकाला। आजादी के बाद भी नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का माउथपीस बना रहा। पैसों की दिक्कत के चलते 2008 में अखबार छपना बंद हो गया।

2008 में अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल्स के पास था। कांग्रेस ने 26 फरवरी, 2011 को टीएजेएल (द एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड) की 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था। इसके लिए कांग्रेस ने उसे 90 करोड़ का लोन दिया। इसके बाद 5 लाख रुपए से एक नई कंपनी यंग इंडियन बनाई गई। इस कंपनी में सोनिया और राहुल की 38-38 फीसदी हिस्सेदारी है। बाकी 24 फीसदी हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के पास है।
 इसके बाद टीएजेएल के 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर्स यंग इंडियन कंपनी को दे दिए गए। ये शेयर्स 90 करोड़ रुपए के लोन के एवज में दिए गए। 9 करोड़ शेयर्स के साथ यंग इंडियन को टीएजेएल में 99 पर्सेंट हिस्सेदारी मिल गई। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने टीजेएल का 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया। ऐसा करने से यंग इंडियन कंपनी को मुफ्त में ही टीएजेएल का मालिकाना हक मिल गया।  इस मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 90 करोड़ रुपए के हवाला कारोबार का शक जताते हुए सोनिया, राहुल और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
स्वामी का आरोप है कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 1,600 करोड़ रुपए कीमत की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। उनका आरोप है कि साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को टीजेएल की प्रॉपर्टी का हक दिया गया है।

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