नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस की ओर से दाखिल की याचिका पर निलंबित चल रहे क्रिकेटर एस. श्रीसंत और 35 अन्य को नोटिस भेजा। पुलिस ने निचली अदालत द्वारा इन सभी के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के छठे संस्करण में हुए स्पॉट फिक्सिंग मामले में आरोप खत्म करने के आदेश के खिलाफ यह याचिका दाखिल की थी।
निचली अदालत ने 25 जुलाई को जारी आदेश में श्रीसंत, अजित चंडिला और अंकित चव्हाण के अलावा 33 अन्य लोगों को आरोपमुक्त कर दिया था। न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल ने पुलिस की याचिका पर सभी को 16 दिसंबर तक अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और मकोका की विभिन्न धाराओं के तहत 36 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
दिल्ली पुलिस ने 30 जुलाई, 2013 को जमा किए गए अपने आरोपपत्र में कहा है कि अंडरवल्र्ड माफिया दाउद इब्राहिम और उसके सहयोगी छोटा शकील के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में हाथ होने की बात कही थी।
निचली अदालत ने 25 जुलाई को जारी आदेश में श्रीसंत, अजित चंडिला और अंकित चव्हाण के अलावा 33 अन्य लोगों को आरोपमुक्त कर दिया था। न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल ने पुलिस की याचिका पर सभी को 16 दिसंबर तक अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और मकोका की विभिन्न धाराओं के तहत 36 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
दिल्ली पुलिस ने 30 जुलाई, 2013 को जमा किए गए अपने आरोपपत्र में कहा है कि अंडरवल्र्ड माफिया दाउद इब्राहिम और उसके सहयोगी छोटा शकील के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में हाथ होने की बात कही थी।
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