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उबर रेप केस: दोषी कैब के चालक शिव कुमार यादव को उम्र कैद की सजा

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने टैक्सी में एक महिला कर्मचारी के बलात्कार के 11 महीने पुराने मामले में उबर कैब के चालक को आज उसकी स्वाभाविक मौत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 32 वर्षीय शिव कुमार यादव को उम्रकैद की सजा देते हुए कहा कि दोषी ने पीडित के बलात्कार के दौरान शादी के लिए उसे मजबूर करने की मंशा के साथ उसका अपहरण किया.
 
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘दोषी (यादव) को भादंसं की धारा 376 (2)एम)  के तहत अपराध के लिए आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी जाती है जिसका अर्थ उसके बचे हुए स्वाभाविक जीवनभर कारावास होगा.'' अदालत ने उस पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
 
अदालत ने दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण को पीडित को मुआवजा देने और दोषी के परिवार का ख्याल रखने का भी निर्देश दिया.
फैसला सुनाए जाने के बाद दोषी यादव, उसकी पत्नी, पिता और दो नाबालिग बेटियां रोने लगे.उसकी पत्नी अदालत कक्ष में बेहोश भी हो गयी.
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