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बिहारः अमित शाह, लालू और ओवैसी के खिलाफ FIR

चुनाव आयोग ने व्यक्तिगत अमर्यादित टिप्पणियां करने पर भाजपाराजद और एआईएमआईएम के शीर्ष तीन नेताओं पर मंगलवार को आदर्श आचार संहिता का डंडा चलाया। चुनाव आयोग के निर्देश पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह,राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और एआईएमआईएम के नेता अकबरूद्दीन ओवैसी के खिलाफ विभिन्न थानों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। लालू प्रसाद पर जमुईऔर पटना में, अमित शाह के खिलाफ बेगूसराय में तथा ओवैसी के खिलाफ किशनगंज जिले में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं।

इन नेताओं के एक-दूसरे पर अमर्यादित व्यक्तिगत टिप्पणी की सीडी बिहार के निर्वाचन विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग को भेजी थी। सीडी देखने के बाद आयोग ने पाया कि इनकी टिप्पणियां आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के प्रतिकूल हैं। गौरतलब है कि अमित शाह ने 30 सितंबर को बेगूसराय जिले के सिंघौल में आयोजित सभा में लालू प्रसाद को चारा चोर कहा था। वहीं लालू प्रसाद ने एक अक्टूबर को अपने आवास के बाहर तथा 04 अक्टूबर को जमुई के सिकंदरा में आयोजित सभा में अमित शाह को नरभक्षी कहा था। 

एआईएमआईएम नेता अकबरूद्दीन ओवैसी ने 04 अक्टूबर को किशनगंज के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में स्थित सोनाथा उच्च विद्यालय प्रांगण में आयोजित सभा में नरेंद्र मोदी को शैतान, दरिंदा आदि शब्दों से संबोधित किया था। मुकदमे दर्ज किए जाने की पुष्टि अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आर. लक्ष्मणन ने मंगलवार की शाम को पत्रकार वार्ता में की। उन्होंने उम्मीद जताई कि राजनीतिक दलों के नेता चुनावी भाषणों में अमर्यादित टिप्पणी नहीं करेंगे। 

इन टिप्पणियों पर हुए मुकदमे
- 30 सितंबर को बेगूसराय में अमित शाह ने लालू को कहा था चारा चोर
- 01 और 04 अक्टूबर को लालू प्रसाद ने अमित शाह को कहा था नरभक्षी
- 04 अक्टूबर को अकबरूद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी को शैतान, दरिंदा कहा
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