दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और AAP विधायक सोमनाथ भारती पर गिरफ्तारी की
तलवार लटक रही है. उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने घरेलू हिंसा मामले में
भारती के खिलाफ द्वारका थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है और अब बयान देने के
लिए कोर्ट भी पहुंच गई हैं.
लिपिका मित्रा गुरुवार दोपहर द्वारका कोर्ट नंबर- 515 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के लिए पहुंच गई हैं. लंच बाद उनका बयान दर्ज होना है. जबकि 'आप' विधायक के खिलाफ बुधवार रात द्वारका थाने में एफआईआर दर्ज हुई है. पुलिस ने बताया कि मामले में सोमनाथ भारती के खिलाफ आईपीसी की धारा 307/406/420/506/498A के तहत धोखाधड़ी, हत्या के प्रयास, दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के तहत केस दर्ज किया गया है. मामले में विधायक की गिरफ्तारी भी हो सकती है.
AAP ने झाड़ा पल्ला, सोमनाथ बोले- जानकारी नहीं
इस पूरे मामले से आम आदमी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी ने इस ओर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया है और कहा कि यह सोमनाथ भारती का व्यक्तिगत मामला है. जबकि खुद भारती ने कहा कि उन्हें एफआईआर के बारे में कोई जानकारी नहीं है.
सोमनाथ भारती ने कहा, 'यह नंदनगरी की घटना से ध्यान हटाने के लिए एक साजिश है. मेरी पत्नी से बात हो रही है. बाकी मुझे एफआईआर के बारे में कोई जानकारी नहीं है.' पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी इलाके में हाल ही पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत हो गई है.
गौरतलब है कि लिपिका ने इससे पहले भी मई-जून महीने में अपने विधायक पति पर मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. पुलिस में शिकायत की गई थी. दिल्ली महिला आयोग में भी शिकायत की गई थी, जिसके बाद बड़े स्तर पर घमासान मचा था. इसके बाद जुलाई में भारती ने दिल्ली की एक अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है.
लिपिका मित्रा गुरुवार दोपहर द्वारका कोर्ट नंबर- 515 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के लिए पहुंच गई हैं. लंच बाद उनका बयान दर्ज होना है. जबकि 'आप' विधायक के खिलाफ बुधवार रात द्वारका थाने में एफआईआर दर्ज हुई है. पुलिस ने बताया कि मामले में सोमनाथ भारती के खिलाफ आईपीसी की धारा 307/406/420/506/498A के तहत धोखाधड़ी, हत्या के प्रयास, दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के तहत केस दर्ज किया गया है. मामले में विधायक की गिरफ्तारी भी हो सकती है.
AAP ने झाड़ा पल्ला, सोमनाथ बोले- जानकारी नहीं
इस पूरे मामले से आम आदमी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी ने इस ओर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया है और कहा कि यह सोमनाथ भारती का व्यक्तिगत मामला है. जबकि खुद भारती ने कहा कि उन्हें एफआईआर के बारे में कोई जानकारी नहीं है.
सोमनाथ भारती ने कहा, 'यह नंदनगरी की घटना से ध्यान हटाने के लिए एक साजिश है. मेरी पत्नी से बात हो रही है. बाकी मुझे एफआईआर के बारे में कोई जानकारी नहीं है.' पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी इलाके में हाल ही पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत हो गई है.
गौरतलब है कि लिपिका ने इससे पहले भी मई-जून महीने में अपने विधायक पति पर मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. पुलिस में शिकायत की गई थी. दिल्ली महिला आयोग में भी शिकायत की गई थी, जिसके बाद बड़े स्तर पर घमासान मचा था. इसके बाद जुलाई में भारती ने दिल्ली की एक अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है.
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